किसानों की इनकम होगी डबल या हो जाएंगे बर्बाद? कृषि बिलों पर हर पक्ष की पूरी बात समझ‍िए

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लोकसभा में पेश हुए कृषि बिलों पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। इन नए प्रावधानों को लेकर सरकार के भीतर ही असहमतियां सामने आ चुकी हैं। खाद्य प्रसंस्‍करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल इन बिलों के विरोध में इस्‍तीफा दे चुकी हैं। किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और विपक्ष, दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन बिलों के जरिए 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्‍य हासिल किया जा सकता है। लोकसभा से भारी विरोध के बीच पास हुए इन बिलों में आखिर ऐसा क्‍या है जो इतना विरोध हो रहा है? दोनों तरफ के तर्क क्‍या हैं और कैसे यह बिल बाजार पर असर करेगा, आइए जानते हैं।

  • कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक 2020
  • मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता
  • कृषि सेवा विधेयक 2020

ये विधेयक कोरोना काल में लाए गए कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 की जगह लेंगे।

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, विधेयकों से किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, “ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे।” उन्होंने कहा, “इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे।” मोदी ने बिलों के विरोध को लेकर कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में साफ किया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्‍यवस्‍था बनी रहेगी।

  • अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। वह मंडियों और बिचौलियों के जाल से निकल अपनी उपज को खेत पर ही कंपनियों, व्यापारियों आदि को बेच सकेगा।
  • उसे इसके लिए मंडी की तरह कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मंडी में इस वक्त किसानों से साढ़े आठ फीसद तक मंडी शुल्क वसूला जाता है।
  • समान स्तर पर एमएनसी, बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेगा।
  • किसानों को उपज की बिक्री के बाद कोर्टकचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। उपज खरीदने वाले को 3 दिन के अंदर पेमंट करना होगा।
  • तय समयावधि में विवाद का निपटारा एवं किसान को भुगतान सुनिश्चित होगा। विवाद होने पर इलाके का एसडीएम फैसला कर देगा।
  • कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा।
  • किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री-खरीद की स्वतंत्रता होगी।
  • किसानों के पास फसल बेचने के लिए वैकल्पिक चैनल उपलब्ध होगा जिससे उनको उपज का लाभकारी मूल्य मिल पाएगा।

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